कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेई के खिलाफ ग्वालटोली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. मामला परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाए जाने से जुड़ा है. पुलिस ने यह कार्रवाई निलंबित प्रधानाध्यापक नवीन कुमार त्रिपाठी की शिकायत के आधार पर की है.
आरोप है कि 1 जुलाई को विधायक अमिताभ बाजपेई ने बिना विभागीय अनुमति के सरकारी स्कूल परिसर में सपा प्रमुख का जन्मदिन कार्यक्रम आयोजित किया. शिकायत में कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान बच्चों को स्कूल ड्रेस भी वितरित की गई, जबकि स्कूल में ड्रेस वितरण को लेकर सांसद की ओर से कार्यक्रम प्रस्तावित था.
घटना के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक नवीन कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया था. इसके बाद निलंबित प्रधानाध्यापक ने ग्वालटोली थाने पहुंचकर विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
तहरीर में आरोप लगाया गया कि स्कूल परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने से पहले किसी भी सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली गई थी. शिकायतकर्ता ने इसे सरकारी कार्य में हस्तक्षेप और विद्यालय की व्यवस्था प्रभावित करने का मामला बताया.
पुलिस ने शिकायत के आधार पर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. यह धारा किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कार्य से रोकने के लिए बल प्रयोग या आपराधिक हस्तक्षेप से संबंधित है.
ग्वालटोली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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