गुरुग्राम स्थित शिकोहपुर लैंड स्कैम से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा को राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली. वाड्रा को कोर्ट ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके यानी बेल बॉन्ड और इतनी ही रकम का एक जमानतदार यानी श्योरिटी पेश करने पर जमानत मंजूर की.
इसके लिए वाड्रा राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वाड्रा के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर रावर्ट वाड्रा को समन किया था. सुनवाई के दौरान वाड्रा के वकील ने कहा कि जमानत पर कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि हम कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे कि हमें रिलीज यानी रिहा कर दिया जाए.
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत इस जमीन सौदे की जांच कर रही है. कोर्ट के निर्देशानुसार, वाड्रा को राहत के लिए जमानत बांड और मुचलका जमा करना अनिवार्य था.
ईडी ने कोर्ट को कहा कि मामले में आगे की जांच को लेकर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाएगी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई के लिए तय की है.
बता दें, यह मामला शिकोहपुर लैंड स्कैम से जुड़ा है. यह एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का नाम प्रमुखता से सामने आया.
ईडी का आरोप है कि डील के जरिए वाड्रा और उनसे जुड़ी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी की. जांच के बाद एजेंसी ने 17 जुलाई 2025 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी.
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