उत्तर प्रदेश सरकार ने एनालॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. प्रतिबंध के दायरे में एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोया समेत सभी एनालॉग डेयरी उत्पाद शामिल हैं. सरकार के आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत दूध और दूध उत्पादों का निर्माण और बिक्री उनकी मौलिक प्रकृति में किया जाना चाहिए.
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