US में पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर ने किया नाबालिग का यौन शोषण, अब छिनेगी नागरिकता! – Pakistan origin Dr Sherjil Khan convicted of sexually exploiting set to loose US citizenship ahlbs


माना जाता है कि अगर कोई विदेशी किसी देश की नागरिकता ले ले तो डिपोर्टेशन का खतरा टल जाता है लेकिन अमेरिकी डिपार्टमेन्ट ऑफ जस्टिस (डीओजे) ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर हसन शरजील खान के खिलाफ अमेरिकी नागरिकता रद्द करने की याचिका दायर कर दी है.

खान पर एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का आरोप लगा. जांच में सामने आया कि साल 2007 या 2008 से खान ने एक 11 साल की लड़की से ऑनलाइन संपर्क शुरू किया. 2013 तक वह लगातार उसे बहला-फुसलाकर और दबाव डालकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भेजने और लाइव वीडियो चैट के जरिए यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करता रहा.

इतना ही नहीं, खान ने पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाने के लिए विदेश यात्रा भी की, जब वह मात्र 15 साल की थी. बाद में 2015 में खान को गिरफ्तार किया गया और 2016 में उन्होंने नाबालिग को बहकाने और धमकाने से जुड़े संघीय अपराध में दोष स्वीकार कर लिया. अदालत ने उन्हें 17 साल की सजा सुनाई और वे फिलहाल हिरासत में हैं.

अब इस मामले को खान की नागरिकता से जोड़ दिया गया और इसके रद्द करने प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

डीओजे के अनुसार, खान ने नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान अपने गंभीर आपराधिक आचरण को छिपाया और इस तरह गैरकानूनी तरीके से अमेरिकी नागरिकता हासिल की. खान ने अगस्त 2012 में नागरिकता के लिए आवेदन किया था और मई 2013 में उन्हें नागरिकता प्रदान की गई थी.

शिकायत में कहा गया है कि आवेदन के समय तक ही खान ऐसे आपराधिक कृत्यों में शामिल हो चुके थे, जिससे वे नागरिकता के लिए जरूरी “अच्छे नैतिक चरित्र” (Good Moral Character) की शर्त को पूरा नहीं करते थे.

डीओजे के सहायक अटॉर्नी जनरल Brett Shumate ने कहा कि यह कार्रवाई नागरिकता प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि “अमेरिकी नागरिकता किसी भी यौन अपराधी को उसके जघन्य अपराधों के परिणामों से नहीं बचा सकती.”

न्याय विभाग का आरोप है कि खान ने:

  • नागरिकता प्राप्त करते समय नैतिक चरित्र की शर्त पूरी नहीं की
  • अपने अपराधों के बारे में झूठी जानकारी दी
  • महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर छिपाया

इस आधार पर सरकार ने अदालत से उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग की है. अगर अदालत यह याचिका स्वीकार कर लेती है, तो खान की नागरिकता छिन सकती है और सजा पूरी होने के बाद उन्हें अमेरिका से निर्वासित भी किया जा सकता है.

यह मामला न्याय विभाग के आव्रजन मुकदमेबाजी कार्यालय द्वारा न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के समन्वय से संभाला जा रहा है.

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