लखनऊ: जिस कोचिंग सेंटर में गई थी 15 जान, वहां चलेगा बुलडोजर, LDA ने दिए गिराने के आदेश – lucknow fire tragedy aliganj coaching institute lda demolition notice ntc amkr


उत्तर प्रदेश में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अधिकारियों ने अलीगंज इलाके में स्थित एक कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग के बाद इमारत पर नोटिस चिपकाया है. बता दें, इमारत में आग की घटना के बाद 22 जून को 15 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, अब नोटिस के माध्यम से एलडीए ने इमारत को गिराने की अनुमति दी है.

नोटिस में लिखा है, ‘आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस आदेश की प्राप्ति तिथि से 15 दिनों के भीतर अनधिकृत निर्माण और विकास कार्य स्वयं हटा लें, अन्यथा इसे विकास प्राधिकरण द्वारा गिरा दिया जाएगा.’

एलडीए ने अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित भवन संख्या एमएस-102 के संबंध में ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया है. नोटिस में बताया गया है कि भवन में बिना स्वीकृत मानचित्र के अनधिकृत निर्माण किया गया है.

एलडीए के अनुसार, भवन स्वामियों को पहले सुनवाई का अवसर दिया गया था, लेकिन वे संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे.

आदेश में निर्देश दिया गया है कि नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनधिकृत निर्माण व विकास कार्य स्वयं हटा लिया जाए. एलडीए ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर प्राधिकरण स्वयं अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई करेगा.

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर आने वाला पूरा खर्च भवन स्वामियों से राजस्व के रूप में वसूला जाएगा. यह आदेश उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है.

जानकारी के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी, उसके बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर पेट शॉप और क्लिनिक संचालित किए जाते थे. इसके साथ ही दूसरी मंजिल पर लर्निंग स्पेस नाम का कोचिंग सेंटर और ‘हेड हॉपर स्टूडियो’ संचालित किया जाता था, जहां 3डी आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम किया जाता था.

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